हाईकोर्ट ने कहा कि तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारी मानवाधिकारों का उल्लंघन,कोर्ट ने कहा पुलिस के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए,जिन मामलों में गिरफ्तार करना जरूरी हो तभी होनी चाहिए गिरफ्तारी,कोर्ट ने बुलंदशहर के सचिन सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी की मंजूर,कोर्ट ने कहा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी इच्छा से कर सकती है गिरफ्तारी,जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं है,कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी पुलिस में भ्रष्टाचार के प्रमुख स्रोतों में एक है,60 फ़ीसदी गिरफ्तारियां या तो गैर जरूरी होती हैं या अनुचित,इस तरह की पुलिस कार्रवाई जेल की खर्चों में 43.2 प्रतिशत का योगदान करती है,कोर्ट ने कहा निजी स्वतंत्रता एक बहुमूल्य मौलिक अधिकार है,बहुत जरूरी होने पर ही इसमें कटौती होनी चाहिए,खास तथ्यों और खास मामले की परिस्थितियों के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए,जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने दिया आदेश।
प्रयागराज मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला,
Ashu sharma
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