लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2021


       प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में की गई संस्तुतियों के आधार पर राज्य में सभी प्रकार के उद्योगों को विभिन्न श्रम अधिनियमो के तहत रखे जाने वाले रजिस्टरो एवं संबंधित अभिलेखों को डिजिटल फार्म में रखने तथा इसका डाटा एवं रख-रखाव ऑनलाइन बनाए रखे जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस व्यवस्था से उद्योगों के अभिलेखों में पारदर्शिता आयेगी तथा जवाबदेही के साथ वास्तविक समय में डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
      अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चंद्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उद्योगों द्वारा इसके लिए श्रम अधिनियमो के तहत प्राविधानित समय सारणी के अन्तर्गत अपने रिकॉर्ड का पूर्ण रख रखाव करेंगे। इस व्यवस्था का अनुपालन करते हुए निरीक्षण प्राधिकारियों एवं श्रम विभाग को अभिलेख उपलब्ध करायेगे।
        उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के तहत अब तक उद्योगों को विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों एवं रिकॉर्ड का रख-रखाव विशिष्ट प्रकार के प्रारूप में रखना होता था। उद्योगों द्वारा संबंधित रजिस्टरों एवं अभिलेखों के इस प्रकार के रख-रखाव से उक्त रजिस्टरों एवं अभिलेखों में असंगति, दुहराव, अशुद्धि एवं अतिव्यापन की स्थिति बने रहने की संभावना रहती थी।अब इस व्यवस्था से इन अभिलेखों के रख-रखाव की डिजिटल एवं ऑनलाइन व्यवस्था से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अब डाटा की उपलब्धता में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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