NCR News:गाजियाबाद। पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त और उसकी 70 वर्षीय मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने अभियुक्त बेटे पर 85 हजार मां पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से प्राप्त धनराशि में से 75 फीसदी भाग मृतका के पिता को दिए जाने का आदेश दिया है।पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि भोजपुर के एक गांव में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची की चप्पल टूट गई थी। वह चार मई 2015 को गांव में लगने वाली पैठ में चप्पल ठीक कराने के घर से अकेले गई थी। जब बच्ची रात तक नहीं लौटी तो परिवार के सभी लोगों ने उसे तलाश किया। इसके बावजूद उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा। पांच मई को गांव में ही रहने वाले दीपक के घर के पास से पुलिस ने बोरे में बच्ची का शव बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने दीपक के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके घर में खून के धब्बे मिले और खून से सना चाकू मिला। पुलिस ने दीपक और उसकी मां नरेश को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान दीपक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की बात स्वीकार की। पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसकी मां नरेश ने भी हत्या करने में मदद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने