*दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान योजना-सीडीओ*
बलरामपुर। 23 जनवरी, 2021/मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15,000 व युवती के दिव्यांग होने पर रु0 20,000 तथा दोनो के दिव्यांग होने पर रु0 35,000 की धनराशि अनुदान के रूप में देय है।
शादी के लिए पात्रता एवं शर्ते निर्धारित की गयी है जिसमें शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। साथ ही शादी पंजीयन संख्या हो।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु वेबसाइड htt//divyangjan.upsdc.gov.in पर आॅनलाइन आवेदन करें। आॅनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बैंक से संचालित संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ विभागीय वेबसाइड पर आॅनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही सबमिट आवेदन पत्र व समस्त अभिलेख की हार्डकापी सहित कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बलरामपुर में उपलब्ध करायें।
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आनन्द मिश्र
बलरामपुर
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