श्रमिक हित में श्रम औषधालयों को प्रातः 9ः00 बजे से सायं 4ः00
बजे तक किया जाएगा संचालित
सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियोें एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्धारित समयानुसार औषधालयों को संचालित करने के निर्देश
लखनऊः 29 जनवरी, 2021
प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के इलाज के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संचालित औषधालयों का समय श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर दिया है। अब ये औषधालय निर्धारित समयानुसार ही संचालित होगें। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा को निर्देशित किया है कि वे सरकार की मंशानुरूप श्रमिक हित में श्रम औषधालयों को निर्धारित समयानुसार प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार के दिन प्रातः 9ः00 बजे से सायं 4ः00 बजे तक तथा शनिवार के दिन प्रातः 9ः00 बजे से अपरांह 1ः00 बजे तक ही संचालित कराया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि इन औषधालयों के संचालन के लिए पूर्व में निर्गत आदेश अवक्रमित कर दिये गये है। अब ये सभी औषधालय वर्तमान समयानुसार ही संचालित होगें। इसके लिए इन औषधालयों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाये। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि श्रमिक हित में इन औषधालयों के समय परिवर्तन के लिए उ0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा मेडिकल सर्विसेस एसोसिएशन द्वारा भी अनुरोध किया गया है, जिस पर विचार-विर्मश करने के पश्चात ही श्रमिक हित में यह निर्णय लिया गया है। अब ये औषधालय प्रातः 9ः00 बजे से सायं 4ः00 बजे तक संचालित होगें तथा कार्मिकों के भोजनावकाश का समय अपरांह 1ः00 बजे से 1ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
बजे तक किया जाएगा संचालित
सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियोें एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्धारित समयानुसार औषधालयों को संचालित करने के निर्देश
लखनऊः 29 जनवरी, 2021
प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के इलाज के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संचालित औषधालयों का समय श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर दिया है। अब ये औषधालय निर्धारित समयानुसार ही संचालित होगें। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा को निर्देशित किया है कि वे सरकार की मंशानुरूप श्रमिक हित में श्रम औषधालयों को निर्धारित समयानुसार प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार के दिन प्रातः 9ः00 बजे से सायं 4ः00 बजे तक तथा शनिवार के दिन प्रातः 9ः00 बजे से अपरांह 1ः00 बजे तक ही संचालित कराया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि इन औषधालयों के संचालन के लिए पूर्व में निर्गत आदेश अवक्रमित कर दिये गये है। अब ये सभी औषधालय वर्तमान समयानुसार ही संचालित होगें। इसके लिए इन औषधालयों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाये। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि श्रमिक हित में इन औषधालयों के समय परिवर्तन के लिए उ0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा मेडिकल सर्विसेस एसोसिएशन द्वारा भी अनुरोध किया गया है, जिस पर विचार-विर्मश करने के पश्चात ही श्रमिक हित में यह निर्णय लिया गया है। अब ये औषधालय प्रातः 9ः00 बजे से सायं 4ः00 बजे तक संचालित होगें तथा कार्मिकों के भोजनावकाश का समय अपरांह 1ः00 बजे से 1ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
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