डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ
के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृत
लखनऊ दिनांकः 28 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 -21 में डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ को अंशदाई पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान हेतु 65,00,000.00 (65 लाख) रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुलसचिव डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि नई अंशदाई पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग केवल सरकारी अंशदान के रूप में किया जाए। धनराशि का उपयोग शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए। अंशदाई पेंशन योजना के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमित कर्मिकों के सरकारी अंशदान को जमा कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर नहीं किया जाए।
के लिए 65 लाख रुपए स्वीकृत
लखनऊ दिनांकः 28 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 -21 में डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ को अंशदाई पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान हेतु 65,00,000.00 (65 लाख) रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुलसचिव डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि नई अंशदाई पेंशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग केवल सरकारी अंशदान के रूप में किया जाए। धनराशि का उपयोग शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए। अंशदाई पेंशन योजना के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमित कर्मिकों के सरकारी अंशदान को जमा कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर नहीं किया जाए।
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