*छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा*
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि 14 मई 2014 को 13 वर्षीय पीड़िता स्कूल से घर आ रही थी। दोपहर एक बजे मुख्तार निवासी अचकवापुर थाना पचपेड़वा लड़की से छेड़छाड़ करने लगा।
लड़की ने शोर मचाया तो लोगों को देखकर मुख्तार भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जमशैद अली ने मुख्तार को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोपी मानते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
बलरामपुर से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट
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