राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लम्बित प्रकरणों को शीघ्र ही
प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाये
 इस योजना के तहत लम्बित प्रार्थना पत्रो के निस्तारण में किसी प्रकार की
ढिलाई एवं लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को अवश्य लाभान्वित किया जाय

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 30 हजार रूपये प्रदान
किये जाने की व्यवस्था है
मंत्री श्री रमापति शास्त्री
लखनऊ 23 जनवरी,2021
उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लम्बित प्रकरणों को शीघ्र ही प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाये। इस योजना के तहत लम्बित प्रार्थना पत्रो के निस्तारण में किसी प्रकार की ढिलाई एवं लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
     यह जानकारी समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने देते हुए बताया कि इस सम्बध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि कानपुर नगर, हाथरस, प्रतापगढ, औरैया, अलीगंढ, झाॅसी, कासगंज, आजमगढ, मैनपुरी, कानपुर देहात, श्रावस्ती, बलरामपुर, चित्रकूट तथा आगरा जनपद के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियो के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अपने स्तर से राष्ट््रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये और यह भी ध्यान रखा जाये कि इस योजना के तहत कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए निस्तारित कराया जाये तथा इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को अवश्य लाभान्वित किया जाये।
     श्री शास्त्री ने बताया कि राष्ट््रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये तक है के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 30 हजार रूपये प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने