गाडिय़ों के नंबर प्लेट पर जाति का नाम या कुछ और लिखा जाने के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 25 वाहनों का चालान किया गया। जाति या विशेष नाम लिखकर चलने वालों वाहनों से पहली बार चालान होने पर पांच सौ रुपये तो वहीं दोबारा चालान करने पर 15 सौ रुपये जुर्माना देय होगा। चार पहिया वाहनों में बड़े अंकों में नंबर लिखवाने का शौक रखने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ यातायात विभाग द्वारा अभियान शुरू किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहनों के आगे व पीछे नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट अंकों में अंकित कराना अनिवार्य है, लेकिन वाहन चालक इस नियम की अनदेखी कर फर्राटा भर रहे हैं।
नंबर प्लेट पर जाति लिखकर चलने वाले 25 वाहनों का चालान,
Bureau Chief-Varanasi Dr S C Srivastava
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