अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 2084 निर्धन पुत्रियों के विवाह हेतु
आर्थिक सहायता
लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के में अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 2084 बालिकाओं के अभिभावकों को पुत्री विवाह अनुदान/आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।
श्री नंदी ने आज यहां बताया कि लाभान्वित बालिकाओं के अभिभावकों में कुल 4,16,80,000 रुपए का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 5 करोड़ रू0 की धनराशि आवंटित की थी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि गरीब लड़कियों के विवाह कराना है पुनीत का कार्य है।
अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक वर्ग की विवाह योग्य पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए प्रति पुत्री 20000 रू0 देने का प्रावधान किया गया है।
श्री नंदी ने अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे अभिभावकों को सलाह दी है कि यदि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी पुत्रियां शादी के योग्य हो गई हैं तो वह सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाएं। इस संबंध में अभिभावकगण अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आर्थिक सहायता
लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के में अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 2084 बालिकाओं के अभिभावकों को पुत्री विवाह अनुदान/आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।
श्री नंदी ने आज यहां बताया कि लाभान्वित बालिकाओं के अभिभावकों में कुल 4,16,80,000 रुपए का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 5 करोड़ रू0 की धनराशि आवंटित की थी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि गरीब लड़कियों के विवाह कराना है पुनीत का कार्य है।
अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक वर्ग की विवाह योग्य पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए प्रति पुत्री 20000 रू0 देने का प्रावधान किया गया है।
श्री नंदी ने अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे अभिभावकों को सलाह दी है कि यदि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी पुत्रियां शादी के योग्य हो गई हैं तो वह सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाएं। इस संबंध में अभिभावकगण अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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