वर्ष 2021.22 की आबकारी नीति का मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित।
वर्ष 2021.22 में 34ए500 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ अनुमानित।
प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
र्इज आफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिलेगा।
फुटकर दुकानों में पीण्ओण्एसण् मशीन व्यवस्था लागू।
फुटकर दुकानों का वर्ष 2021.22 हेतु नवीनीकरण का विकल्प।
ग्रेन ईण्एनण्एण् से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त देशी मदिरा यूण्पीण् मेड लिकर।
प्रदेश में वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन।
बीयर पर प्रतिफल शुल्क में कमी।
अवशेष स्टाक निस्तारण में रोल ओवर शुल्क समाप्त।
फुटकर दुकानों में परस्पर निर्धारित कोटा का अंतरण अनुमन्य।
निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा रखने हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस।
हवाई अड़डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड।
परिवहन पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन की व्यवस्था समाप्त।
अल्कोहल की तीव्रता की माप में नवीन तकनीक का उपयोग।
समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ।
नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पांसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु अभियान।
लखनऊ दिनांकरू 09 जनवरी 2021
माण् मंत्रि परिषद द्वारा वर्ष 2021.22 की आबकारी नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। वर्ष 2020.21 में अनुमानित राजस्व रूण्28,340 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2021.22 में रूण्34ए500 करोड़ का राजस्व संभावित है।
देशी मदिराए विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का वर्ष 2021.22 हेतु नवीनीकरण अनुमन्य होगी। वर्ष 2020.21 में कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अप्रैल 2020 से जून 2020 के त्रैमास की अवधि नवीनीकरण प्रक्रिया की अर्हताओं के निर्धारण में सम्म्िालित नहीं होगी। ऐसी दुकानें ;बीयर को छोड़करद्ध जिनके द्वारा माह जुलाई 2020 से माह मार्च 2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल एमण्जीण्क्यूण् ध् कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी से अधिक निकासी ली जायेगी वर्ष 2021.22 हेतु नवीनीकरण के लिये अंतिम रूप से अर्ह होंगी। बीयर की वर्ष 2020.21 में व्यवस्थित समस्त दुकानें नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी।
नवीनीकरण से अवशेष फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॅाप का व्यस्थापन ई.लाटरी ध्ई.टेण्डर द्वारा होगा। वर्ष 2020.21 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक के समतुल्य प्रत्येक श्रेणी में दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्तए उण्प्रण् को होगी। देशी मदिरा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और माडल शॉप की वर्ष 2021.22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस में 7ण्5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बीयर की फुटकर दुकान लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं।
उपभोक्ताओं को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध कराने हेतु ग्रेन ईण्एनण्एण् से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा यूण्पीण् मेड लिकर की टेट्रा पैक में बिक्री देशी मदिरा दुकानों से अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य रूण्85ध्. पर अनुमन्य होगी। देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं।
वर्ष 2021.22 में विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्युटराज्ड कर इण्टीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम ;प्म्ैब्डैद्ध चालू होगा। फुटकर दुकानों से बिक्री पीण्ओण्एसण् मशीन से करने की व्यवस्था भी लागू होगी।
प्रदेश में वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में उत्पादित फल से प्रदेश में निर्मित वाइन आगामी 5 वर्ष के लिये प्रतिफल शुल्क से मुक्त होगी। विन्टनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी। विन्टनरी परिसर में एक श्वाइन टैवर्नश् ;ॅपदम ज्ंअमतदद्ध जहॅा वाइन को पसन्द करने वालों को वाइन टेस्टिंग की अनुमति होगीए स्थापित किया जा सकेगा।
90 एमण्एलण् की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री रेगुलर श्रेणी में भी अनुमन्य होगी। कम तीव्रता के मादक पेय ;एलण्एण्बीण्द्ध की बिक्री बीयर की दुकानों के अतिरिक्त विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों माडल शाप एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड में भी अनुमन्य होगी।
बीयर की एमण्आरण्पीण् पड़ोसी राज्यों से अधिक होने तथा कोविड के कारण बीयर की खपत पर प्रभाव के दृष्टिगत बीयर पर प्रतिफल शुल्क को कम किया गया। बीयर की शेल्फ लाइफ 09 माह होगी।
हवाई अड़डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा। मदिरा सेवन संबंधी एक्सेसरीज़ की बिक्री भी अनुमन्य होगी।
वर्ष 2020.21 में व्यवस्थित बीयर की फुटकर दुकानों को वर्ष 2020.21 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में गत वर्ष के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट होगी। माडल शाप को गत वर्ष दुकान पर ली गयी बीयर की निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट होगी।
उत्तर प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस द्वारा अन्य प्रदेशों को समुद्र पार आयातित मदिरा की आपूर्ति पर रूण्300ध्. प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।
ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने हेतु ब्राण्ड पंजीकरणए लेबिल अनुमोदन बार क्लब एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के बजाय एक साथ 3 वर्ष हेतु कराने का विकल्प होगा। वर्ष के प्रारम्भिक माहों में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आगामी वर्ष हेतु विदेशी मदिराए बीयर एवं वाइन के अग्रिम भण्डारण की अनुमति 15ण्02ण्2021 से होगी। वर्ष के प्रारम्भ में मदिरा की उपलब्धता सुनश्चित करने हेतु 31 मार्च को अवशेष स्टाक को अगले वर्ष के लिये रोल ओवर प्रक्रिया में सरलीकरण एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में रोल ओवर शुल्क समाप्त।
होली के त्योहार के दृष्टिगत देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टाक को दिनांक 07ण्04ण्2021 तक बिक्री करने की अनुमति होंगी। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य प्रदेशोंध्देश से बाहर निर्यात हेतु ब्राण्ड एवं लेबुल अनुमोदन प्रक्रिया सरलीकृत। टेªडमार्क पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया एवं अधिक समय लगने के दृष्टिगत टेªडमार्क पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पर ब्राण्ड पंजीकरण अनुमन्य होगी।
एफण्एलण्.2 डी अनुज्ञापन को समाप्त करते हुये समुद्रपार आयातित मदिरा को कस्टम बाण्ड से सीधे थोक अनुज्ञापन को आपूर्ति करने की व्यवस्था लागू होगी। किसी भी जिला की देशी मदिराए विदेशी मदिरा बीयर दुकान और माडल शॉप द्वारा अपनी दुकान हेतु निर्धारित मासिक एमण्जीण्क्यूण् अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी के 20 प्रतिशत से अनधिक अंश को संबंधित जिला की उसी श्रेणी की किसी अन्य दुकान या दुकानों को आपसी सहमति से जिला आबकारी अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात स्थानांतरित कराया जा सकेगा।
समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी ब्राण्ड जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रुण्2,000ध्. अथवा अधिक होए के मोनोकार्टन में बिक्री अनुमन्य होंगी। परिवहन पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त होंगी। पासों का सत्यापन ऑनलाइन होगा।
आसवनियों एवं यवासविनयों को अपने एफण्एलण्.3ध्3ए अनुज्ञापनों से सीधे जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों को निकासी अनुमन्य होंगी। एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य होंगी।
वर्तमान में प्रदेश में अल्कोहल की तीव्रता की माप पुरानी प्रचलन विधि हाइड्रोमीटर द्वारा की जा रही है। विभाग की प्रयोगशालाओं में तथा आसवनियों में एनण्एण्बीण्एलण् द्वारा प्रमाणित डिजिटल एल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रदेश की चीनी मिलों एवं आसवनी उपयुक्त आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अंतिम तिथि 31ण्12ण्2021 निर्धारित।
किसी अन्य जिले की सीमा के पॉंच किलोमीटर के भीतर बिना दोनों जिलों के कलेक्टर के सहमति के मदिरा की फुटकर दुकान का लाइसेंस अनुमन्य नहीं होने का प्राविधान समाप्त होगा।
माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधायनित। नवीनीकृत होने वाली दुकानों के नाम परिवर्तन करने हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत।
निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रयए परिवहन एवं निजी कब्जे में निर्धारित शर्तो के अधीन रखने हेतु प्रत्येक वर्ष रूण्12ए000ध्. लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि रूण् 51,000 ध्. होगी।
नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन ;त्मेचवदेपइसम क्तपदापदहद्ध के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित होगा। इसमें मुख्य रूप से ;1द्ध न्दकमत ।हम क्तपदापदह ;2द्ध क्तनदामद क्तपअपदह ;3द्ध त्मेचवदेपइसम ब्वदेनउचजपवद पर केन्द्रित होंगी। इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न प्म्ब् गतिविधियों हेतु रूण्01 करोड़ का प्राविधान किया गया।
वर्ष 2021.22 में 34ए500 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ अनुमानित।
प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
र्इज आफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिलेगा।
फुटकर दुकानों में पीण्ओण्एसण् मशीन व्यवस्था लागू।
फुटकर दुकानों का वर्ष 2021.22 हेतु नवीनीकरण का विकल्प।
ग्रेन ईण्एनण्एण् से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त देशी मदिरा यूण्पीण् मेड लिकर।
प्रदेश में वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन।
बीयर पर प्रतिफल शुल्क में कमी।
अवशेष स्टाक निस्तारण में रोल ओवर शुल्क समाप्त।
फुटकर दुकानों में परस्पर निर्धारित कोटा का अंतरण अनुमन्य।
निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा रखने हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस।
हवाई अड़डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड।
परिवहन पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन की व्यवस्था समाप्त।
अल्कोहल की तीव्रता की माप में नवीन तकनीक का उपयोग।
समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ।
नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पांसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु अभियान।
लखनऊ दिनांकरू 09 जनवरी 2021
माण् मंत्रि परिषद द्वारा वर्ष 2021.22 की आबकारी नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। वर्ष 2020.21 में अनुमानित राजस्व रूण्28,340 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2021.22 में रूण्34ए500 करोड़ का राजस्व संभावित है।
देशी मदिराए विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का वर्ष 2021.22 हेतु नवीनीकरण अनुमन्य होगी। वर्ष 2020.21 में कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अप्रैल 2020 से जून 2020 के त्रैमास की अवधि नवीनीकरण प्रक्रिया की अर्हताओं के निर्धारण में सम्म्िालित नहीं होगी। ऐसी दुकानें ;बीयर को छोड़करद्ध जिनके द्वारा माह जुलाई 2020 से माह मार्च 2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल एमण्जीण्क्यूण् ध् कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी से अधिक निकासी ली जायेगी वर्ष 2021.22 हेतु नवीनीकरण के लिये अंतिम रूप से अर्ह होंगी। बीयर की वर्ष 2020.21 में व्यवस्थित समस्त दुकानें नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी।
नवीनीकरण से अवशेष फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॅाप का व्यस्थापन ई.लाटरी ध्ई.टेण्डर द्वारा होगा। वर्ष 2020.21 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक के समतुल्य प्रत्येक श्रेणी में दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्तए उण्प्रण् को होगी। देशी मदिरा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और माडल शॉप की वर्ष 2021.22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस में 7ण्5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बीयर की फुटकर दुकान लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं।
उपभोक्ताओं को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध कराने हेतु ग्रेन ईण्एनण्एण् से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा यूण्पीण् मेड लिकर की टेट्रा पैक में बिक्री देशी मदिरा दुकानों से अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य रूण्85ध्. पर अनुमन्य होगी। देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं।
वर्ष 2021.22 में विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्युटराज्ड कर इण्टीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम ;प्म्ैब्डैद्ध चालू होगा। फुटकर दुकानों से बिक्री पीण्ओण्एसण् मशीन से करने की व्यवस्था भी लागू होगी।
प्रदेश में वाइन उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में उत्पादित फल से प्रदेश में निर्मित वाइन आगामी 5 वर्ष के लिये प्रतिफल शुल्क से मुक्त होगी। विन्टनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी। विन्टनरी परिसर में एक श्वाइन टैवर्नश् ;ॅपदम ज्ंअमतदद्ध जहॅा वाइन को पसन्द करने वालों को वाइन टेस्टिंग की अनुमति होगीए स्थापित किया जा सकेगा।
90 एमण्एलण् की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री रेगुलर श्रेणी में भी अनुमन्य होगी। कम तीव्रता के मादक पेय ;एलण्एण्बीण्द्ध की बिक्री बीयर की दुकानों के अतिरिक्त विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों माडल शाप एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड में भी अनुमन्य होगी।
बीयर की एमण्आरण्पीण् पड़ोसी राज्यों से अधिक होने तथा कोविड के कारण बीयर की खपत पर प्रभाव के दृष्टिगत बीयर पर प्रतिफल शुल्क को कम किया गया। बीयर की शेल्फ लाइफ 09 माह होगी।
हवाई अड़डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा। मदिरा सेवन संबंधी एक्सेसरीज़ की बिक्री भी अनुमन्य होगी।
वर्ष 2020.21 में व्यवस्थित बीयर की फुटकर दुकानों को वर्ष 2020.21 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में गत वर्ष के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट होगी। माडल शाप को गत वर्ष दुकान पर ली गयी बीयर की निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट होगी।
उत्तर प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस द्वारा अन्य प्रदेशों को समुद्र पार आयातित मदिरा की आपूर्ति पर रूण्300ध्. प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।
ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने हेतु ब्राण्ड पंजीकरणए लेबिल अनुमोदन बार क्लब एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के बजाय एक साथ 3 वर्ष हेतु कराने का विकल्प होगा। वर्ष के प्रारम्भिक माहों में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आगामी वर्ष हेतु विदेशी मदिराए बीयर एवं वाइन के अग्रिम भण्डारण की अनुमति 15ण्02ण्2021 से होगी। वर्ष के प्रारम्भ में मदिरा की उपलब्धता सुनश्चित करने हेतु 31 मार्च को अवशेष स्टाक को अगले वर्ष के लिये रोल ओवर प्रक्रिया में सरलीकरण एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में रोल ओवर शुल्क समाप्त।
होली के त्योहार के दृष्टिगत देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टाक को दिनांक 07ण्04ण्2021 तक बिक्री करने की अनुमति होंगी। प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य प्रदेशोंध्देश से बाहर निर्यात हेतु ब्राण्ड एवं लेबुल अनुमोदन प्रक्रिया सरलीकृत। टेªडमार्क पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया एवं अधिक समय लगने के दृष्टिगत टेªडमार्क पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पर ब्राण्ड पंजीकरण अनुमन्य होगी।
एफण्एलण्.2 डी अनुज्ञापन को समाप्त करते हुये समुद्रपार आयातित मदिरा को कस्टम बाण्ड से सीधे थोक अनुज्ञापन को आपूर्ति करने की व्यवस्था लागू होगी। किसी भी जिला की देशी मदिराए विदेशी मदिरा बीयर दुकान और माडल शॉप द्वारा अपनी दुकान हेतु निर्धारित मासिक एमण्जीण्क्यूण् अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी के 20 प्रतिशत से अनधिक अंश को संबंधित जिला की उसी श्रेणी की किसी अन्य दुकान या दुकानों को आपसी सहमति से जिला आबकारी अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात स्थानांतरित कराया जा सकेगा।
समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी ब्राण्ड जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रुण्2,000ध्. अथवा अधिक होए के मोनोकार्टन में बिक्री अनुमन्य होंगी। परिवहन पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त होंगी। पासों का सत्यापन ऑनलाइन होगा।
आसवनियों एवं यवासविनयों को अपने एफण्एलण्.3ध्3ए अनुज्ञापनों से सीधे जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों को निकासी अनुमन्य होंगी। एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य होंगी।
वर्तमान में प्रदेश में अल्कोहल की तीव्रता की माप पुरानी प्रचलन विधि हाइड्रोमीटर द्वारा की जा रही है। विभाग की प्रयोगशालाओं में तथा आसवनियों में एनण्एण्बीण्एलण् द्वारा प्रमाणित डिजिटल एल्कोहल मीटर का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रदेश की चीनी मिलों एवं आसवनी उपयुक्त आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अंतिम तिथि 31ण्12ण्2021 निर्धारित।
किसी अन्य जिले की सीमा के पॉंच किलोमीटर के भीतर बिना दोनों जिलों के कलेक्टर के सहमति के मदिरा की फुटकर दुकान का लाइसेंस अनुमन्य नहीं होने का प्राविधान समाप्त होगा।
माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधायनित। नवीनीकृत होने वाली दुकानों के नाम परिवर्तन करने हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत।
निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रयए परिवहन एवं निजी कब्जे में निर्धारित शर्तो के अधीन रखने हेतु प्रत्येक वर्ष रूण्12ए000ध्. लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि रूण् 51,000 ध्. होगी।
नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन ;त्मेचवदेपइसम क्तपदापदहद्ध के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित होगा। इसमें मुख्य रूप से ;1द्ध न्दकमत ।हम क्तपदापदह ;2द्ध क्तनदामद क्तपअपदह ;3द्ध त्मेचवदेपइसम ब्वदेनउचजपवद पर केन्द्रित होंगी। इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न प्म्ब् गतिविधियों हेतु रूण्01 करोड़ का प्राविधान किया गया।
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