इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के रिटायर जूनियर इंजीनियर विजय कुमार श्रीवास्तव को 17 साल से पेंशन का भुगतान न होने को गम्भीरता से लिया है । कोर्ट ने बिजली विभाग से पूछा है कि याची को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। क्यों न इसके लिए अफसरों की जवाबदेही तय की जाए।
कोर्ट ने बिजली विभाग के अधिवक्ता से 18 फरवरी तक जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने याची के अधिवक्ता अश्विनी कुमार ओझा को सुनकर दिया है। अधिवक्ता एके ओझा का कहना है कि 31 दिसंबर 2004 को सेवानिवृत्त याचिको बकाया वेतन व पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2016 में प्रोविजनल पेंशन दी गई लेकिन तीन साल बाद 2019 में बंद भी कर दी गई।
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