*जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू*


बहराइच। वर्तमान समय में गृह मंत्रालय भारत सरकार की कोविड-19 की गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए श्री गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, मकर संक्रान्ति, माघ मेला, गणतन्त्र दिवस, वसन्त पंचमी, रविदास जयन्ती आदि त्यौहार एवं धार्मिक तथा राजनैतिक गतिविधियों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि आयोजनों के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 04 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


बहराईच ब्यूरो हेड रामकुमार यादव की रिपोर्ट

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