दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के 1071.365 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊः 01 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डेयरी विकास के लिए दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1071.365 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जातियों के लिए संचालित विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित दुग्ध समितियों पर ही किया जायेगा। यह धनराशि आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ,़ कानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बहराइच, तथा गोंडा जनपदों के लिए स्वीकृत की गई है।
इस संबंध में दुग्ध विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हंै। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति की उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय योजना के समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
लखनऊः 01 जनवरी, 2021
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डेयरी विकास के लिए दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1071.365 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जातियों के लिए संचालित विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित दुग्ध समितियों पर ही किया जायेगा। यह धनराशि आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ,़ कानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बहराइच, तथा गोंडा जनपदों के लिए स्वीकृत की गई है।
इस संबंध में दुग्ध विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हंै। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति की उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय योजना के समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
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