जालौन
चार हत्याभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व सभी को 10 -10 हजार रूपये का अर्थ दण्ड |
उरई आज अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव द्वितीय ने आज दोष सिध्द होजाने पर चारो हत्या अभियुक्तों जितेंद्र शुक्ला,गोविन्दसिंह ,अनिलसिंह ,और देवेश सिंह को आजीवन करॎवास की सजा सुनाई. तथा चारो अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया |
मालुम हो कि थाना रामपुरा के ग्राम उमरी में 28 अक्टूबर वर्ष 2011 को उपरोक्त चारों अभियुक्तों ने कुल्हाड़ी और फरसे से लैस होकर अजय कुमार सिंह को उसको दरवाजे से खींच कर और उसे घेरकर कुल्हाड़ी और फरसों से तब तक वार किया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। इसके बाद यह सभी अभियुक्त कुल्हाड़ी व फरसा लहराते हुए तथा लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को मृतक अजय कुमार सिंह के भाई अशोक कुमार सिंह ने थाना रामपुरा की पुलिस को दी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। रामपुरा थाना पुलिस ने मृतक अजय कुमार सिंह के भाई अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर उपरोक्त चारों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 323,506 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। जितेंद्र शुक्ला उनके परिवारी जन अजय सिंह से रंजिश मानते थे । इसके अलावा अभियुक्त गण उनसे रामपुरा मे चेयरमैनी के चुनाव को लेकर भी रंजिश मानते थे |इसी को लेकर28 अक्टूबर वर्ष 2011 में उपरोक्त चारों अभियुक्तों ने घर के दरवाजे अजय कुमार सिंह को घेर कर कुल्हाडी और फरसे से उसपर तब तक वार किए जब तक की उसकी मृत्यु नही हो गई | इसके बाद अभियुक्त गण कुल्हाड़ी और फरसा लहराते हुए परिवारी जनों को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए । विद्वान जज अनिल कुमार यादव ने पक्ष और विपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा गवाहों के बयान के बाद उपरोक्त चारों को हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा तथा दस दस हजार रुपये का अर्थदंड की भी सजा सुनाई। हत्याकांड की पैरवी जिलाशासकीय अधिवक्ता फौजदारी लखनलाल निरंजन के निर्देशन पर शासकीय सहायक अधिवक्ता राम लखन सिंह ने पैरवी की |
जालौन से अनिल कुमार की रिपोर्ट
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