आवास सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को भवन बनाने के लिए मिल रहे 01 लाख रूपये

55 वर्ष से कम उम्र के पात्र श्रमिकों को मिलता है इस योजना का लाभ

योजनान्तर्गत अब तक 2485 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया

श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 12 हजार रू0 से लेकर 01 लाख रू0 तक की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही
-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2021
प्रदेश सरकार श्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवासीय सुविधा देने के लिए आवास सहायता योजना संचालित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र श्रमिकों को 01 लाख रूपये की धनराशि नया भवन बनाने या क्रय करने के लिए दिये जाते हैं। पहले से बने हुये श्रमिकों के स्वयं के आवास की मरम्मत के लिए भी 15,000 रू0 की धनराशि अनुदान के रूप में एकमुश्त दी जाती है।
श्रम एवं सेवायोजन व समन्वय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए यह सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत श्रम विभाग में 05 वर्ष पूर्व पंजीकृत किये गये निर्माण श्रमिकों को यह धनराशि 50 हजार रूपये की दो किश्तों में प्रदान की जाती है। इससे लाभान्वित होने के लिए श्रमिक की उम्र 55 वर्ष से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि आवासीय योजना का लाभ ऐसे श्रमिकों को मिलेगा, जिसे केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवासीय योजना का लाभ न मिला हो तथा ऐसे श्रमिकों के पास पक्का मकान भी न हो। श्रमिकों के पास मकान बनाने के लिए स्वयं की भूमि उपलब्ध हो।
श्रम मंत्री श्री मौर्य ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2485 श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। और इस मद में 4,33,38,000 रूपये की धनराशि व्यय की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार श्रमिकों की मदद के लिए श्रम विभाग के माध्यम से योजनायें चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत 12 हजार रूपये से लेकर 01 लाख रूपये तक की धनराशि श्रमिकों को उपलब्ध करायी जाती है। पात्र श्रमिक प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण कराकर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

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