उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग ने नव भारत टाइम्स में छपी खबर ‘डाॅक्टर ने नवजात को लगाया एक्सपायर इंजेक्शन’ का लिया संज्ञान
आयोग ने पुलिस आयुक्त लखनऊ को प्रकरण की जांच कराकर रिपोर्ट 03 सप्ताह में उपलब्ध कराने के दिये निर्देश
सम्बंधित प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा कराने के निर्देश
लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2021
उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग ने 13 जनवरी, 2021 को हिन्दी दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार शीर्षक ‘डाॅक्टर ने नवजात को लगाया एक्सपायर इंजेक्शन’ का स्वतः संज्ञान लिया है। इस प्रकरण के सम्बंध में थाना गोसाईगंज में तहरीर दी गयी है। मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस आयुक्त लखनऊ को निर्देशित किया है।
उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री ओ0पी0 दीक्षित ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि सम्बंधित समाचार की जांच किसी राजपत्रित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ की संयुक्त टीम से करवायी जाय। साथ ही इसकी संयुक्त आख्या कार्यवाही के पश्चात आयोग को तीन सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आदेश की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ भेज दी जाय कि वह प्रकरण की जांच हेतु किसी सक्षम स्तर के चिकित्साधिकारी को संयुक्त टीम में सम्मिलित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।
आयोग ने पुलिस आयुक्त लखनऊ को प्रकरण की जांच कराकर रिपोर्ट 03 सप्ताह में उपलब्ध कराने के दिये निर्देश
सम्बंधित प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा कराने के निर्देश
लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2021
उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग ने 13 जनवरी, 2021 को हिन्दी दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार शीर्षक ‘डाॅक्टर ने नवजात को लगाया एक्सपायर इंजेक्शन’ का स्वतः संज्ञान लिया है। इस प्रकरण के सम्बंध में थाना गोसाईगंज में तहरीर दी गयी है। मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस आयुक्त लखनऊ को निर्देशित किया है।
उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री ओ0पी0 दीक्षित ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि सम्बंधित समाचार की जांच किसी राजपत्रित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ की संयुक्त टीम से करवायी जाय। साथ ही इसकी संयुक्त आख्या कार्यवाही के पश्चात आयोग को तीन सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आदेश की एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ भेज दी जाय कि वह प्रकरण की जांच हेतु किसी सक्षम स्तर के चिकित्साधिकारी को संयुक्त टीम में सम्मिलित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।
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