*दिल्ली में अपने पुराने वाहन में HSRP लगवाने हेतु कैसे करें आवेदन*....
*नई दिल्ली*टीम डिजिटल। एक दिसंबर से सरकार के निर्देशानुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्ले'सट (HSRP) जरूरी कर दी गई हैं। लेकिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स अनिवार्य होने के बाद से ही वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दरअसल, परिवहन विभाग ने बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रंगीन स्टीकर वाले वाहनों को लेकर न सिर्फ सख्ती कर दी है बल्कि वाहन सड़क पर चलाने वालों पर करीब 10000 रुपए का चालान लगाया जा रहा है।
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कटेगा चालान 
इतना ही नहीं, अगर कोई इसका उल्लघंन करता है तो 5500 रुपए तक का चालान लगाया जा सकता है।
अभी यह नियम 11 में से 9 जिलो में लागू किए गए है और हर जिले में कार्रवाई के लिए एक एक टीम तैनात कर दी गई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, परिवहन विभाग ने वाहनों पर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है विभाग की कोशिशों के बाद इसे लेकर बुधवार को अभियान की शुरुआत की गई है फिलहाल फोर व्हीलर्स पर ही ये कार्रवाई की जाएगी।
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किस वाहन पर कौन से रंग का स्टीकर 
वहीं अगर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगवाने के लिए आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया है तो उनका चालान नहीं काटा जाएगा लेकिन उन्हें आवेदन वाली स्लिप पेश करनी होगी। अब आपको इसके नियम भी बताए देते हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का स्टीकर है जबकि डीजल गाड़ियों पर ऑरेंज कलर का स्टीकर लगाया जाना है। इन स्टीकरों को लगाने का उद्देश्य है कि डीजल की कारों की पहचान दूर से की जा सके।
बताते चलें कि 2012 से ही दिल्ली में एचएसआरपी लगाई जा रही है लेकिन रंगीन स्टीकर दो अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है इसलिए ये अब सभी कारों पर लगाना अनिवार्य है होगा जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों और टू व्हील्र्स वाहनों में लगाना जरूरी है।

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