अमेठी 8 दिसंबर 2020, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, अमेठी ने बताया कि मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड रंजीतपुर, जनपद - अमेठी की समिति उत्तर प्रदेश सहकारी समिति की अधिनियम 1965 में निर्धारित नियमों के अधीन कार्य न करने, आदर्श उपविधियों का मुख्य उद्देश्य एवं गौण उद्देश्यों का उल्लंघन करने के कारण तथा समिति का संचालन उत्तर प्रदेश, सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा नियमावली 1968 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संभव न होने की स्थिति में उप निदेशक मत्स्य एवं उप निबंधक(सह0), मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 14 जून, 1988 द्वारा प्रदत्त निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-72 के अधीन मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड रंजीतपुर, जनपद- अमेठी के निबंधन 278 दिनांक 21-07-1990 को निदेशालय के पत्र दिनांक 23-09-2020 द्वारा परिसमापन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त समिति के निबंधन को तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया है तथा आदेश निर्गत होने की तिथि विघटित हो गई है और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं है
अमेठी रिपोर्ट संतोष त्रिपाठी
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