*संपति हड़पने में दो महिलाओं समेत आठ लोगों पर जालसाजी का केस*


मनकापुर (गोंडा)। एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी संपत्ति का बैनामा कराने के बाद उसे गायब कर देने के मामले में कोतवाली मनकापुर में दो महिलाओं समेत आठ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

कोतवाली क्षेत्र के पचपुती जगतापुर गांव निवासी शिव बहादुर सिंह ने बुधवार को अदालत के आदेश पर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसके चाचा राजबहादुर सिंह का कोई वारिश नहीं था।


उनके जीवनकाल में वह चाचा की सेवा करता रहा। इसी बीच उसके चाचा की अचानक तबियत खराब हो गई। जिनका इलाज कराया जा रहा था। 20 फरवरी 2018 को खेत की सिंचाई करवाने के लिए गया था।
शाम को जब घर लौटा तो देखा चाचा बिस्तर से गायब थे। घर के आस पास चाचा की तलाश करने लगे। तभी गांव के राकेश सिंह रामदास ने बताया कि गोल्डी सिंह व लाल विक्रम सिंह घर पर आए थे और चाचा को बिस्तर से उठा कर बोलोरो गाड़ी से कहीं ले गए हैं।
एक माह तक उनकी काफी तलाश करने के बाद 14 मार्च 2018 को स्थानीय कोतवाली व 18 मार्च 2018 को डीआईजी के यहां इस मामले की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसी बीच पता चला कि उसके चाचा की संपत्ति को हड़पने की नीयत से उनका अपहरण करके 3 मार्च 2018 को ही सब रजिस्ट्रार मनकापुर के यहां ले जाकर गोल्डी सिंह पत्नी अजीत प्रताप सिंह के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति को लिखा लिया।
आरोप है कि गोल्डी सिंह, अजीत सिंह, निर्मेश सिंह, लाल विक्रम सिंह,भोलेन्द्र विक्रम सिंह, विश्वनाथ,विनोद कुमार सिंह ने मिलकर 9 जुलाई 2018 को साजिश व बेईमानी करते हुए अनीता सिंह पत्नी राघवेंद्र सिंह निवासिनी पचपुती जगता पुर के नाम गाटा संख्या 99 का बैनामा कर दिया।
पीड़ित शिव बहादुर सिंह के अनुसार उसके चाचा का कहीं पता नहीं चल सका। इससे यह स्पष्ट होता है की उनके चाचा राज बहादुर सिंह की पूरी संपत्ति का दस्तावेज लिखाकर उनकी हत्या करके लाश को गायब कर दी गई है। पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अपहरण व जालसाजी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाल केके राणा ने बताया कि अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

गोंडा ब्यूरो सूरज कुमार शुक्ला की रिपोर्ट

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