सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वर्ष 2015 में वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के श्रीकंठपुर निवासी बसपा नेता रामबिहारी चौबे की हत्या में भाजपा विधायक सुशील सिंह की मिली क्लीन चिट को दरकिनार करते हुए फिर से जांच करने का आदेश दिया है। पूर्व जांच को सुप्रीम कोर्ट ने दिखावा और सच्चाई को छुपाने वाला करार दिया है।
जस्टिस रोहिंटन नरीमन जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ बसपा नेता की हुई हत्या के मामले में पुलिस द्वारा चंदौली के सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह को लेकर दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए फिर से जांच करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच की निगरानी का भी फैसला किया है।
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