ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से परिवहन विभाग की सेवाएं
आमजनमानस तक उपलब्ध कराने का निर्णय

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत तथा अन्य प्रदेशों से उ0प्र0 में
आने वाले वाहनों के आॅनलाइन कर संग्रहण की सुविधा

परिवहन विभाग मण्डल मुख्यालय पर दो एवं जनपद
मुख्यालय पर एक खोलेगा काॅमन सर्विस सेंटर
 
लखनऊः 26.12.2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थापित जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा परिवहन विभाग की सेवाओं को आमजनमानस तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए काॅमन सर्विस संेटर के माध्यम से सुलभ कराई जायेंगी।
     परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश मे पंजीकृत तथा अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले वाहनों के आॅनलाइन कर-संग्रहण की सुविधा, वाहनों का स्वस्थता प्रमाण-पत्र, वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, वाहन डीलरों हेतु नया ट्रेड सर्टीफिकेट निर्गत या नवीनीकृत करना तथा प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इसके अलावा विभागीय आॅनलाइन सेवाओं को जनमानस हेतु सुलभ बनाये जाने के लिए मण्डल मुख्यालय पर दो और जनपद मुख्यालय पर एक काॅमन सर्विस सेंटर परिवहन कार्यालय परिसर में स्थापित किया जायेगा। जिन कार्यालयों में स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां कार्यालय परिसर के आसपास उपलब्ध स्थान पर काॅमन सर्विस सेंटर खोला जायेगा।
     उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत 24 प्रकार की सेवाएं आमजनमानस को सुलभ कराई जा रही हैं। इन सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त काॅमन सर्विस सेंटर्स जैसे-जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, ई-सुविधा केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों से जोड़ा गया है।
     परिवहन विभाग द्वारा आवेदक के अनुरोध पर काॅमन सर्विस संेटर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग के पोर्टल पर दी गई आवेदन की प्रक्रिया तथा फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा। किसी भी आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण तब माना जायेगा जब परिवहन विभाग के वेब पोर्टल से उस आवेदन के सापेक्ष फीस की धनराशि ई-रसीद जनरेट कर दी जाएगी। प्रत्येक सफल ट्रांजेक्शन पर काॅमन सर्विस सेटर्स द्वारा आवेदन कर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज 20 रूपये का शुल्क लिया जायेगा। अगर कोई आवेदक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन कर्ता है तो उसे यूजर चार्ज नहीं देना होगा।

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