राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 5,09,213 परिवारों को
आर्थिक सहायता प्रदान की गई

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30 हजार रूपये की
सहायता प्रदान की जाती है

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियो को अवश्य लाभान्वित किया जाय

वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन
 आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है

-मंत्री श्री रमापति शास्त्री
लखनऊः  21 दिसम्बर, 2020
 
उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वर्ष 2017 से अब तक रू0 1527.64 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए 5,09,213 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
     यह जानकारी समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने दी है। उन्होने बताया कि राष्ट््रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे निवासरत परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया  महिला या पुरूष  जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो की मृत्यु हाने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत 30 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। उन्होने बताया कि विभागीय अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि इस योजना के तहत कोई भी आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए निराकरण कराया जाये। उन्होने बताया कि विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियो को अवश्य लाभान्वित किया जाये।  
     श्री शास्त्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में संचालित वृद्धाश्रम में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन, आवासीय, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होने बताया कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित थे परन्तु वर्तमान सरकार वृद्वजनो के प्रति गम्भीर है और वद्वजनो को किसी प्रकार की कोई असुविधा नही होने पाये इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में वृद्धाश्रम की स्थापना कर दी गयी है जिसमें वृद्वजनो को सभी आवश्यक सुविधाये प्रदान की जा रही है।

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