खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण से राजस्व वादों में आयेगी कमी
लखनऊ: 04 दिसम्बर, 2020
प्रदेश सरकार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के कुल 1,10,333 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य करा रही है। सरकार की इस नीति से किसानों को बड़ी सुविधा होगी। अक्सर गांवों में पाया जाता है कि पारिवारिक/सांझे की खेती की जमीनों के बंटवारे में आपसी विवाद होते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग बंटवारे का मुकदमा दायर कर देते हैं। बंटवारे के मुकदमें के कारण जमीन खाली पड़ी रहती है कोई भी पक्ष उसे जोत-बो नहीं पाता। ऐसे मुकदमे यदि लम्बा चले तो दोनों पक्षों को आर्थिक हानि होती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक/साझेदार से रिश्ते भी खराब होते हैं और आपसी वैमनस्यता बढ़ती है।
खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश का निर्धारण इस पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। इससे किस खातेदार की कौन सी जमीन किस दिशा व किस सीमा में है, और उसके अंश की कितनी जमीन है, ऐसा निर्धारण कर बंटवारे के विवादों को खत्म कर दिया जाता है। जब खातेदार का अंश निर्धारण हो जाता है तो वह बंटवारे का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता। इससे वादों में कमी आ रही है। कभी-कभी खातेदार अपने हिस्से की जमीन के बहाने पूरी जमीन बेंच देते है। किन्तु अब अंश निर्धारण हो जाने पर वह अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार की इस नीति से किसी भी सरकारी योजना का लाभ अपने हिस्से के अनुसार ही लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा उससे अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
प्रदेश में अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक फसली वर्ष में प्रदेश के कुल राजस्व ग्रामों का 1/6 भाग अर्थात लगभग 18 हजार राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उनमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 50,034 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे इस कार्य में प्रदेश में अवशेष 52,297 राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम को मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में फसली वर्ष 1428 के अन्तर्गत प्रदेश के 17964 राजस्व ग्रामों में खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है।
सम्पर्क सूत्र: के0एल0 चैधरी (से0नि0 उप निदेशक)
लखनऊ: 04 दिसम्बर, 2020
प्रदेश सरकार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के कुल 1,10,333 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य करा रही है। सरकार की इस नीति से किसानों को बड़ी सुविधा होगी। अक्सर गांवों में पाया जाता है कि पारिवारिक/सांझे की खेती की जमीनों के बंटवारे में आपसी विवाद होते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग बंटवारे का मुकदमा दायर कर देते हैं। बंटवारे के मुकदमें के कारण जमीन खाली पड़ी रहती है कोई भी पक्ष उसे जोत-बो नहीं पाता। ऐसे मुकदमे यदि लम्बा चले तो दोनों पक्षों को आर्थिक हानि होती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक/साझेदार से रिश्ते भी खराब होते हैं और आपसी वैमनस्यता बढ़ती है।
खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश का निर्धारण इस पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। इससे किस खातेदार की कौन सी जमीन किस दिशा व किस सीमा में है, और उसके अंश की कितनी जमीन है, ऐसा निर्धारण कर बंटवारे के विवादों को खत्म कर दिया जाता है। जब खातेदार का अंश निर्धारण हो जाता है तो वह बंटवारे का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता। इससे वादों में कमी आ रही है। कभी-कभी खातेदार अपने हिस्से की जमीन के बहाने पूरी जमीन बेंच देते है। किन्तु अब अंश निर्धारण हो जाने पर वह अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार की इस नीति से किसी भी सरकारी योजना का लाभ अपने हिस्से के अनुसार ही लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा उससे अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
प्रदेश में अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक फसली वर्ष में प्रदेश के कुल राजस्व ग्रामों का 1/6 भाग अर्थात लगभग 18 हजार राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उनमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 50,034 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे इस कार्य में प्रदेश में अवशेष 52,297 राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम को मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में फसली वर्ष 1428 के अन्तर्गत प्रदेश के 17964 राजस्व ग्रामों में खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है।
सम्पर्क सूत्र: के0एल0 चैधरी (से0नि0 उप निदेशक)
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