NCR News:जस्टिस संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश राय की खंडपीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका में भ्रष्टाचार के मामलों में “बेनामी’ संपत्तियों और अनुपातहीन संपत्ति को जब्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम को र्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कहा है कि वह भ्रष्टाचार के मामलों में आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून बनाने का निर्देश संसद को नहीं दे सकता है, चूंकि हर रिश्वत लेने वाले के लिए हमेशा एक रिश्वत देने वाला है।
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