गाजीपुर से एमएलसी एवं हरहुआ में चार पहिया वाहन के शो-रूम के एमडी विशाल सिंह चंचल पर बड़ागांव पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। एक उपभोक्ता की तहरीर पर पुलिस ने एमएलसी के अलावा शोरूम के जीएम पीएस त्रिपाठी, वाहन कंपनी के चेयरमैन आनन्द महिन्द्रा, उत्तरी जोन के जीएम भारतेन्दु कपूर को भी नामजद किया है। साजिश करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
भदोही के रामपुर फौदीपुर निवासी प्रमोद यादव ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि शोरूम से मार्च 2016 में साढ़े पांच लाख रुपये में कार खरीदी थी। दो साल कंपनी की वारंटी के साथ एक साल का अतिरिक्त वारंटी की बात कही गई। हालांकि वारंटी संबंधित कोई कागजात नहीं दिया गया। कुछ दिन बाद ही कार में खराबी आने लगी। खराबी ठीक कराते-कराते थक-हार कर कार शो-रूम ले गया। वहां मेन्टेनेन्स मैनेजर ने बताया कि यहां कार कुछ दिन के लिए छोड़ दें। कुछ दिन बाद 13200 रुपये का बिल दे दिया गया। कार चेकिंग के नाम पर खड़ी करा दी गई। इसके बाद फिर 23123 रुपये का बिल बनाया गया। आपत्ति जताने पर जीएम ने कहा कि यह बिल कंपनी का है। कार देते समय कोई बिल नहीं दिया जाएगा। फरवरी 2020 में तीन लाख दो हजार 69 रुपये का बिल दिया गया। शो रूम से कहा गया कि रुपये देकर कार ले जाओ। नहीं तो कार के पार्ट्स यहीं पर खोल दिये जाएंगे। उन्हें धमकी दी गई।
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