*केसीसी ऋण वाले किसानों को बीमा न कराने की देनी होगी सूचना*


बलरामपुर। केसीसी ऋण वाले किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा न कराने की सूचना बैंकों को देनी होगी। लिखित सूचना न देने पर बैंक प्रीमियम काटकर फसल बीमा स्वयं करा लेंगे।
सूखा, बाढ़ व ओलावृष्टि जैसी तबाही से फसलों के नुकसान की भरपाई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने जिले के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अपील की है। फसल बीमा से किसानों को नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
जिला कृषि अधिकारी ने बीते दिन बताया कि सूखा, बाढ़ व ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने पर किसानों को बीमा के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा में गेहूं, मसूर व सरसों की फसलें शामिल की गई हैं।
जन सेवा व लोकवाणी केंद्रों से प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए किसानों को ऑनलाइन सुविधा दी गई है। गेहूं फसल का प्रति हेक्टेअर 59117 रुपये का 1.5 प्रतिशत 886.72 रुपये प्रीमियम देना होगा।


बलरामपुर ब्यूरो हेड आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।

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