पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना दे रही है महिलाओं को आर्थिक सहायता

योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रुपये 500ध्-प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का मिलती है

अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 27.95 लाख लाभार्थियों को धनराशि का किया गया भुगतान

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विशेष पैकेज के  रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित अनुदान के साथ ही रुपये 500ध्- की 2 किस्तों में  रुपये 1000ध्- की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी

-निदेशक महिला कल्याण श्री मनोज कुमार राय

लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2020
प्रदेश के निदेशक महिला कल्याण श्री मनोज कुमार राय ने बताया कि  प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रुपये 500 प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो व उनकी पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपये 2 लाख से अधिक न हो। ऐसे पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।
श्री राय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम एवं द्वितीय तिमाही अर्थात् 09 माह अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 27.95 लाख लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विशेष पैकेज के  रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित अनुदान के साथ ही रुपये 500ध्- की 2 किस्तों में  रुपये 1000ध्- की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी है।

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