नई दिल्ली,  परिवहन विभाग बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और रंगीन स्टीकर वाले वाहनों का मंगलवार से सख्ती करेगा। 'ऐसे वाहनों का चालान काटा जाएगा। यह चालान 5500 रुपये का होगा, जो एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर दोनों मामले में लागू होगा यानी अगर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर दोनों नहीं हैं तो कुल मिलाकर 11 हजार का चालान कटेगा। फिलहाल यह कार्रवाई 11 में से नौ जिलों में होगी। कार्रवाई के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक टीम लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिवहन विभाग ने गाडि़यों पर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य कर रखा है। काफी प्रयास के बाद भी लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब इसे सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार से अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल चार पहिया वाहन चालकों पर ही कार्रवाई होगी। अगर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगवाने के लिए आवेदन किया जा चुका है तो उनका चालान नहीं होगा। उन्हें आवेदन वाली स्लिप दिखानी होगी। दूसरे राज्यों के पंजीकृत वाहनों को भी इस अभियान में शामिल नहीं किया गया है।

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