हाईकोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल परिसर से दुकानों की दो दुकानों को हटाने के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने हलफनामे में राज्य सरकार से भवन निर्माण का अंतिम प्रस्ताव व प्लान भी दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने राजेन्द्र प्रसाद सिंह व वरुण अर्चनानंद की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह, श्रेया गुप्ता व प्रशांत सिंह सोम को सुनकर दिया है।
याचिका के अनुसार सितम्बर 1996 में अस्पताल परिसर में 30 साल के पट्टे पर दवा की दुकान का लाइसेंस मिला है। परिसर में ऐसी पांच दुकानें हैं, जिनमे से दो को हटाया जा रहा है। ऐसा आदेश करने के प्राचार्य के अधिकार को चुनौती देते हुए याची का कहना है कि उन्हें हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ पीताम्बरा मेडिकल को दुकान का पट्टा दिया जा रहा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि भवन निर्माण किया जाना है, जिसके लिए दुकान खाली कराई जा रही है।

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