*बिना पंजीकरण खनिज बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई*
बलरामपुर। भवन व विकास परियोजनाओं के निर्माण संबंधी उप खनिज के भंडारण व बिक्री करने वालों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के खनिजों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम कृष्णा करुणेश ने इस संबंध में उप खनिजों का कारोबार करने वाले कारोबारियों को आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
डीएम ने सोमवार को बताया कि प्रदेश में खनिजों से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल संचालित किया जा रहा है। भवन व विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में खोदाई से प्राप्त होने वाले उप खनिजों के निस्तारण के लिए पंजीकरण कराना होगा।
बलरामपुर ब्यूरो हेड आनंद मिश्रा की रिपोर्ट
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