अध्यादेश, का प्रस्तावित ड्राफ्ट जनसामान्य एवं हितबद्ध व्यक्तियों से सुझाव/अभिमत आमंत्रित किए जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट ीजजचरण्नचण्दपबण्पद तथा आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाईट ूूूणइंदकीनण्पद पर अपलोड किया गया है
सुझाव/अभिमत लिखित रूप से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, की ई-मेल ेवीवनेपदहवदम/हउंपसण्बवउ पर 20 दिसम्बर, 2020 के सायंकाल 05ः00 बजे तक उपलब्ध कराये जा सकते हैं
लखनऊ: 09 दिसम्बर, 2020
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियम अध्यादेश, 2020 (ज्ीम न्जजंत च्तंकमेी त्महनसंजपवद व िन्तइंद च्तमउपेमे ज्मदंदबल व्तकपदंदबमए 2020) प्रख्यापित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन श्री दीपक कुमार ने एक पत्र के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश का प्रस्तावित ड्राफ्ट जनसामान्य एवं हितबद्ध व्यक्तियों से सुझाव/अभिमत आमंत्रित किए जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट ीजजचरूध्धण्नचण्दपबण्पद तथा आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाईट ूूूणइंदकीनण्पद पर अपलोड किया गया है। उन्होंने बताया कि सुझाव/अभिमत लिखित रूप से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ के कार्यालय अथवा ई-मेल ेवीवनेपदहवदम/हउंपसण्बवउ पर 20 दिसम्बर, 2020 के सायंकाल 05ः00 बजे तक उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
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