दिव्यांगको वितरित की गयी ट्रायसाईकिल

कैलाश पाण्डेय मध्य प्रदेश प्रभारी

पन्ना 29 दिसंबर 20/प्रदेश में निर्धन एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण जिम्मेदारी) अधिनियम 1995 का संशोधन अधिनियम 1997 प्रभावशील है। निःशुल्क व्यक्तियों की शिक्षा, नियोजना, और उनके लिए सकारात्मक कार्यवाही करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए क्रियान्वित कार्यक्रम स्पर्श अभियान के तहत 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता धारक निःशक्त को पात्रतानुसार सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग पन्ना द्वारा निरंतर लाभान्वित कराया जाता है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र पन्ना द्वारा कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय पन्ना में उपस्थित दिव्यांग आवेदिका सोमवती कुशवाहा पिता हल्के बेटा कुशवाहा निवासी ग्राम रानीपुर ग्राम पंचायत रानीपुर जनपद पंचायत पन्ना जो कि 80 प्रतिशत अस्थिबाधित दिव्यांग है को ट्रायसाईकिल श्री अशोक चतुर्वेदी उप संचालक सामाजिक न्याय पन्ना द्वारा प्रदाय कराई गयी।

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