*त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण हेतु संशोधित कार्यक्रम निर्धारित:- डीएम*

*जनपद के नागरिकों से अपील है कि  निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित पंचायत निर्वाचक नामावलियों के तैयार कराने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें:- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश*

बलरामपुर ,सू0वि0, 07 दिसम्बर 2020:-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी बलरामपुर कृष्णा करुणेश ने  बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण हेतु निम्न विवरण के अनुसार संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया है।
उन्होने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 13 नवंबर 2020 से 26 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना, 27 दिसम्बर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 28 दिसम्बर से 03 जनवरी 2021 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना और इसमें 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी दावे स्वीकार किये जायेगें, 04 से 11 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 12 से 21 जनवरी दावे और आपत्तियों निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही होगी और 22 जनवरी 2021 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन होगा।
इस सम्बन्ध जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिये है कि निर्वाचक नामावली की समय सारणी की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने से संबंधित क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराना सुनिश्चित करें। तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिये कि पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण में अपने से संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पूर्ण सहयोग करें तथा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि निर्वाचक नामावली  समय सारणी की एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर व्यापक प्रचार प्रसार तथा  संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय बनाकर निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण में पूर्ण सहयोग करें ।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षणा एवं प्रकाशन जनवरी 2021 में हो रहा है, अतः ऐेसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा और ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत निर्वाचक नामावलियों के तैयार कराने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

आनन्द मिश्रा 
बलरामपुर 

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