जनपद में मनाया गया ‘‘सशस्त्र सेना झण्डा दिवस’’

बहराइच 07 दिसम्बर। जनपद में ‘‘सशस्त्र सेना झण्डा दिवस’’ के अवसर पर जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने समस्त अधिकारियों से अपेक्षा की है कि शासन स्तर से प्राप्त लक्ष्य को पूरा करने में भरपूर सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा है कि ‘‘सशस्त्र सेना झण्डा दिवस’’ के अवसर पर एकत्र की गयी धनराशि को पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के कल्याणार्थ खर्च किया जाता है इसलिए लक्ष्य से जितनी अधिक धनराशि जमा हो सके जमा कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय को प्राप्त करा दें। 
उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल रोहित शुक्ला द्वारा जिलाधिकारी शम्भु कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, जिला विकास अधिकारी राजेश कुमार मिश्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति सहित अन्य अधिकारियों को प्रतीक स्वरूप झण्डा लगाकर पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं के कल्याणार्थ धनराशि एकत्र किया गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बताया कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर नायक राम लल्लन व नान पेंशनर अर्जन सिंह को दो-दो हजार रूपये आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। 
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पेंशनर्स दिवस 17 दिसम्बर को 
बहराइच 07 दिसम्बर। वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई व निराकरण के उद्देश्य से जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में 17 दिसम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11ः30 बजे विकास भवन सभागार में पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स दिवस में जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है जिससे पेेंशनरों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समय से कराया जा सके। 
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अन्तिम तिथि 12 दिसम्बर 
बहराइच 07 दिसम्बर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच केे प्रधानाचार्य प्रदीप अग्निहोत्री ने बताया कि शासन द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2020-21 में चतुर्थ चरण में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि 12 दिसम्बर 2020 तक बढ़ा दी गयी है। 
उन्होंने बताया कि जनपद में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीबीटी व एससीवीटी में प्रशिक्षण सत्र 2020-2021 में चतुर्थ चरण के अन्तर्गत व्यवसायों में रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रवेश हेतु चयन की कार्यवाही नोडल संस्थान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच परिसर में किया जाना है। चयन हेतु आनलाइन आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 10 दिसम्बर 2020 के अपरान्ह 01ः00 बजे तक जमा कर सकते है। इसके उपरान्त काउन्सलिंग/चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। चयनित अभ्यर्थी 11 व 12 दिसम्बर 2020 को अपरान्ह 02.00 बजे तक प्रवेश ले सकेगंे। इसी प्रकार निजी आई0टी0आई0 में भी 11 दिसम्बर 2020 तक पंजीकरण कराकर प्रवेश ले सकते है।
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प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
बहराइच 07 दिसम्बर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य बहराइच ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए इच्छुक व्यक्ति आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि विभागीय पोर्टल एफवाईएमआईएस डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर 31 दिसम्बर 2020 तक आॅन लाइन आवेदन किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत परियोजनाओं का विवरण, इकाई लागत, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन के साथ वांछित अभिलेख का विवरण भी उक्त पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट फिशरीज़ डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर भी उपलब्ध है। 
सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधानुसार विभाग के जनपदीय व मण्डलीय कार्यालयों, टाले फ्री नम्बर 18001805661 तथा मो.न. 7985233133 पर सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्रों को प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी। 
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जनपद के 06 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन  
बहराइच 07 दिसम्बर। जनपद के तहसील नानपारा अन्तर्गत ग्राम अलीनगर कलां, ग्राम एकघरा व ग्राम गौरा, तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम ग्राम सैदा व मो. नाजिरपुरा पूर्वी, तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम अमराई में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिःःला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश 05 दिसम्बर 2020 के रात्रि 8 बजे से अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक घर में उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा। 
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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बहराईच ब्यूरो रामकुमार यादव की रिपोर्ट।

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