जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के तहत लक्ष्य से अधिक पशुओं का बीमा
लखनऊ: 23 दिसम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु की दशा में आर्थिक सुरक्षा के लिए 75 जनपदों में संचालित जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष मंे कुल 58080 पशुओं के बीमा लक्ष्य के सापेक्ष 62628 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। पशुपालकों द्वारा पशुओं के मृत्यु के पश्चात 18319 पशुओं का दावा बीमा कम्पनी को प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष बीमा कम्पनी द्वारा 15038 दावों का निस्तारण कर पशुपालकों को लाभान्वित किया जा चुका है।
पशुधन विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के सहयोग से संचालित जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना द्वारा पशुधन की आर्थिक सुरक्षा संभव हो रही है। योजनान्तर्गत पशुओं के बीमा की अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष तक है। पशु मृत्यु का दावा प्रपत्र पूर्ण करने के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा 15 दिन के अंदर दावे का निस्तारण किया जाना अनिवार्य है।
लखनऊ: 23 दिसम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु की दशा में आर्थिक सुरक्षा के लिए 75 जनपदों में संचालित जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष मंे कुल 58080 पशुओं के बीमा लक्ष्य के सापेक्ष 62628 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। पशुपालकों द्वारा पशुओं के मृत्यु के पश्चात 18319 पशुओं का दावा बीमा कम्पनी को प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष बीमा कम्पनी द्वारा 15038 दावों का निस्तारण कर पशुपालकों को लाभान्वित किया जा चुका है।
पशुधन विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के सहयोग से संचालित जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना द्वारा पशुधन की आर्थिक सुरक्षा संभव हो रही है। योजनान्तर्गत पशुओं के बीमा की अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष तक है। पशु मृत्यु का दावा प्रपत्र पूर्ण करने के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा 15 दिन के अंदर दावे का निस्तारण किया जाना अनिवार्य है।
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