राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक 04 दिसम्बर को  
बहराइच 02 दिसम्बर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 04 दिसम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने दी। 
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सिचाई बन्धु की बैठक 12 दिसम्बर को 
बहराइच 02 दिसम्बर। अधिशाषी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड पंचम संजय कुमार सिंह ने बताया कि 12 दिसम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे कल्पीपारा कालोनी स्थित सिचाई विभाग के आफिसर्स फील्ड हास्टल में जनपद सिचाई बन्धु के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनपद सिचाई बन्धु की बैठक आयोजित की गयी है। 
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विकास कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक 05 दिसम्बर को 
बहराइच 02 दिसम्बर। जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 05 दिसम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय एवं नीति आयोग कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना ने दी। 
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प्रदेश में भू-माफियाओं के विरूद्ध सरकार ने उठाये कड़े कदम, 2.88 लाख लोगों को मिला उनके जमीन का हक
बहराइच 02 दिसम्बर। भू-माफियाओं, दबंगों द्वारा सरकारी, ग्राम पंचायत व निजी सम्पत्तियों, जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा कर उस भूमि पर व्यावसायिक, आवासीय भवनों का निर्माण कर हड़पने की चल रही अराजकता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाम लगाई है। बड़े-बड़े भूमाफियाओं, दबंगों, गुण्डों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को न केवल मुक्त कराया बल्कि ऐसे लोगों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भी भिजवाया है। मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की बागडोर संभालते ही शासन-प्रशासन में तमाम शिकायतें अवैध कब्जों की आने लगी जिसमें गरीबों व कमजोर लोगों की जमीनें,  ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक सम्पत्तियों, नगरीय क्षेत्रों की भूमि, सीलिंग की भूमि, वन विभाग एवं सिंचाई विभाग की जमीनों सहित अन्य तरह की खाली जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर बड़ा लाभ कमाया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने एवं अनाधिकृत कब्जेध्अतिक्रमण को हटवाकर सम्बंधित मालिक को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिसका अनुपालन करते हुए राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर कार्यवाही अमल में लाना शुरू कर दिया गया।
     प्रदेश सरकार के एण्टी भू-माफिया कानून से प्रदेश की आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही से लोगों में विश्वास जगा है कि अब कोई भू-माफिया उनकी जमीन नहीं हड़प सकेगा। प्रदेश सरकार ने ‘‘एण्टी भू-माफिया पोर्टल’’ विकसित किया है जिस पर सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे के प्रकरणों को जनमानस सुगमतापूर्वक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी, फीडबैक, सुझाव भी दे सकता है। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सतत् अनुश्रवण भी किया जाता है। प्रदेश में ग्राम सभा की परिसम्पत्तियों, वन विभाग की जमीन, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को गठित एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा मौके पर जाकर हटवाया गया है और भूमि को सम्बंधित विभाग को सुपुर्द की गई है। प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जेध्अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। प्राप्त शिकायतों एवं चिन्हित स्थलों के आधार पर टास्क फोर्स मौके पर जाकर अवैध कब्जे हटवाती है।
     प्रदेश सरकार ने जिलों में अनाधिकृत कब्जे की जमीनों को मुक्त कराया है। प्रत्येक जिलों में तहसील स्तर पर विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाये गये हैं। एन्टी भू-माफिया पोर्टल पर मई 2017 से 26 अक्टूबर, 2020 तक कुल 2,88,745 शिकायतें दर्ज की गई। प्राप्त शिकायतों को सम्बंधित क्षेत्र के जिलों में गठित एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स द्वारा मौके पर जाकर 2,87,447 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। प्रदेश में चलाये गये इस अभियान के अन्तर्गत कुल 67,793 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जेध्अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस अभियान के दौरान 22,838 राजस्व वाद एवं 841 सिविल वाद के मुकदमें पंजीकृत कराये गये। प्रदेश में 4210 भू-माफियाओं के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए 2339 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया तथा 182 भू-माफियाओं को जेल में निरूद्ध किया गया है। प्रदेश सरकार की इस कार्यवाही से आम जनता में खुशी है।
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जनपद के 05 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन  
बहराइच 02 दिसम्बर। जनपद के तहसील सदर अन्तर्गत मो. नईबस्ती बक्शीपुरा व ग्राम दामोदर जोत, तहसील नानपारा अन्तर्गत ग्राम खटिकनपुरवा, तहसील महसी अन्तर्गत ग्राम महसी तथा तहसील पयागपुर अन्र्तगत ग्राम रानीपुर तिलक में 01-01 व्यक्ति तथा तहसील मिहींपुरवा(मोतीपुर) के ग्राम जालिमनगर मनगौढ़िया में 01 से अधिक व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिःःला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश 30 नवम्बर व 01 दिसम्बर 2020 के रात्रि 8 बजे से अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक घर में उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा। 
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

हिंदी संवाद न्यूज़ के लिए बहराइच ब्यूरो राम कुमार की रिपोर्ट।

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