**नया साल 2021: यूपी में नए साल के जश्न पर लेनी होगी पुलिस की अनुमति*


*लखनऊ :-*
       उत्तर प्रदेश में 31 दिसम्बर की रात और एक जनवरी को नये साल का जश्न मनाने के लिए कोरोना को लेकर दिये गये दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा और इसके लिये पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। पत्र में अधिकारियों को अपने जिलों में कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खुली जगह पर आयोजन होने पर क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। भेजे पत्र में कहा गया है कि नये साल के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम संबंधित जिले के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं।

अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्घ कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए। आयोजकों को कार्यक्रमों के संबंध में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के अनुपालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। किसी बंद स्थान जैसे हाल या कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रह सकते हैं। इसके अलावा फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता होगी।


*लखनऊ :-*
       उत्तर प्रदेश में 31 दिसम्बर की रात और एक जनवरी को नये साल का जश्न मनाने के लिए कोरोना को लेकर दिये गये दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा और इसके लिये पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। पत्र में अधिकारियों को अपने जिलों में कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खुली जगह पर आयोजन होने पर क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। भेजे पत्र में कहा गया है कि नये साल के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम संबंधित जिले के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं।

अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्घ कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए। आयोजकों को कार्यक्रमों के संबंध में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के अनुपालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। किसी बंद स्थान जैसे हाल या कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रह सकते हैं। इसके अलावा फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता होगी।

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