अयोध्या लागू रहेगी धारा 144. जिला मजिस्ट्रेट अनुज झा ने जारी की निषेधाज्ञा। रामायण मेला, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, राम विवाह, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, लोहरी, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, गणतंत्र दिवस, मोनी अमावस्या, प्रतियोगी परीक्षाएं व कृषि बिल विधायक के विरोध को लेकर जारी की गई निषेधाज्ञा। अयोध्या में किसी भी संगठन द्वारा होने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक।आम पब्लिक को आग्नेय अस्त्र विस्फोटक पदार्थ लाठी बलम भाला और तेजधार हथियार लेकर चलने पर रोक। कोई भी राजनीतिक दल संगठन बिना पूर्व अनुमति के जनसभा नुक्कड़ सभा रैली जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम पदयात्रा विजयोत्सव पर प्रतिबंध। *इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध।* बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी डिबेट व परिचर्चा।

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