*अयोध्या 04 दिसम्बर 2020* सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद ने मा0 न्यायधीश उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण के निर्देशानुसार मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिनांक 12 दिसम्बर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निम्नलिखित विषयो से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रि-लिटिगेशन के अन्र्तगत धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जल वाद बिल, (अशमनीय छोड़कर), अन्य (अपराधिक शमनीय, परिवारिक एवं व्यवहार वाद), न्यायलय में लम्बित वाद (जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो के अन्तर्गत अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम (एनआईएक्ट) बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जल वाद बिल (अशमनीय छोड़कर), परिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर पर संबंधित वेतन भत्ता और सेवानिवृत्त लाभ के मामले, राजस्व वाद जो जनपद न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हा,े अन्य सिविल वाद, (किराएदारी, सूखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद आदि सम्मलित किये जायेगे। मीडिया स अनुरोध है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराने का कष्ट करें और अधिक जानकारी के लिए सचिव ्रजिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी फैजाबाद कार्यालय के संबंधित पटल सहायक से मिलकर की जा सकती है
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