उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0 एग्रो) को
राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लिये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये
की शासकीय गारन्टी स्वीकृत

लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय हेतु कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0 एग्रो) को राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लिये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की शासकीय गारन्टी स्वीकृत कर दी है। अपर मुख्य सचिव कृषि, डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी ने यह जानकारी देते हुये बताया कि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव कृषि ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीद हेतु यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियन कारपोरेशन लि0 को क्रय एजेन्सी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि जारी आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि यू0पी0 स्टेट एग्रो भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अधिकतम 50 करोड़ रूपये तक का अल्पकालिक ऋण प्राप्त किया जायेगा। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त ब्याज की धनराशि को इस ऋण पर देय ब्याज में से समायोजित करते हुये ब्याज की शेष धनराशि निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।
डाॅ0 चतुर्वेदी ने बताया कि यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यू0पी0 स्टेट एग्रो द्वारा जिस बैंक से ऋण लिया जायेगा, उसके पक्ष में निगम द्वारा एस्क्रो खाता खोला जायेगा। भारतीय खाद्य निगम को धान विक्रय से प्राप्त धनराशि इस एस्क्रो खाते में जमा की जायेगी। एस्क्रो खाते में जमा धनराशि से ऋण की अदायगी की जायेगी। ऋण की धनराशि का उपयोग मात्र धान क्रय हेतु ही किया जायेगा।

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