नई दिल्ली, पीटीआइ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी। इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा।
ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिको को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया।
मंत्रालय ने कहा कि छूट की शर्तों के तहत योजना के लिए लाभार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि शपथ पत्र में दावा प्रस्तुत करने की स्थिति से दावेदारों को असुविधा हो रही है।
इसमें कहा गया कि लाभार्थियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अब यह तय किया गया है कि दावेदार जिसने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दावा प्रस्तुत किया है और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड की हैं, उसे भौतिक तौर पर आधार और बैंक डिटेल की प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।ईएसआईसी एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो उचित सामाजिक देखभाल जैसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ और रोजगार की आवश्यकता, बीमारी, मृत्यु आदि जैसे समय में नकदी लाभ में मदद करता है। यह श्रमिकों के लगभग 3.49 करोड़ परिवार इकाइयों को कवर कर रहा है
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