मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में लोन मेला आयोजित करने के निर्देश दिये
पात्र व्यक्तियों को लोन मेले के माध्यम से विभिन्न
योजनाओं के तहत अनुमन्य ऋण उपलब्ध कराया जाए
बैंकों के साथ समन्वय बनाते हुए बैंक शाखावार
लक्ष्य तय किये जाने के निर्देश
स्टैण्ड-अप इण्डिया स्कीम के माध्यम से प्रत्येक बैंक शाखा
द्वारा कम से कम 01 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा
01 महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराया जाए
14 मई, 2020 के बाद अब तक प्रदेश की 6.24 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को बैंकों द्वारा 18,330 करोड़ रु0 का ऋण उपलब्ध कराया गया
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम के माध्यम से पूर्व संचालित 4.37 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को कुल 10,847 करोड़ रु0 का ऋण प्रदान किया गया
भारत सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम,
एक ‘आॅप्ट आउट’ योजना, जिसका दृष्टिकोण सार्वभौमिक
सभी संस्थाएं योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र,
बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करती हों
लखनऊ: 11 नवम्बर, 2020
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रत्येक जनपद में लोन मेला आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को लोन मेले के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत अनुमन्य ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने इस सम्बन्ध में बैंकों के साथ समन्वय बनाते हुए बैंक शाखावार लक्ष्य तय किये जाने के निर्देश भी दिये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्टैण्ड-अप इण्डिया स्कीम के माध्यम से प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम 01 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 01 महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराया जाए। इससे प्रदेश के 36,000 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 14 मई, 2020 के बाद अब तक प्रदेश की 6.24 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को बैंकों द्वारा 18,330 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम के माध्यम से पूर्व संचालित 4.37 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को कुल 10,847 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार बैंकों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी की एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 29,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम (ई0सी0एल0जी0एस0) एक ‘आॅप्ट आउट’ योजना है। इस योजना का दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। सभी संस्थाएं योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करती हों।
ई0सी0एल0जी0एस0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0), व्यवसाय उद्यम, व्यवसाय के उद्देश्य से ऋण लेने वाले व्यक्ति तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्तकर्ता इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए प्राप्त है। योजना के दिशा-निर्देशों किसी रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत स्थापित होने के आधार पर किसी इकाई/उद्यम के अपात्र होने के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं है।
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