फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने पर दर्ज होगी एफ.आई.आर.
लखनऊ, दिनाकः 24 नवंबर, 2020

अपर मुख्य सचिव होमगाडर््स श्री अनिल कुमार ने बताया कि ऐसे अनेक प्रकरण आ रहें कि होमगाडर््स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को विभागीय अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त सेवानिवृत्त कर दिये जाने के पश्चात अथवा उससे पूर्व ही जन्मतिथि परिवर्तन हेतु कतिपय अभिलेखीय साक्ष्य सहित प्रत्यावेन प्रस्तुत किये गयें हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरणों में बहुधा जिला कमाण्डेट/मण्डलीय कमाण्डेंट द्वारा उक्त प्रत्यावेदन एवं उनके साथ संलग्न साक्ष्यों का परीक्षण/सत्यापन शिक्षा विभाग से कराये जाने पर यह अभिलेख फर्जी पाये जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्यावेदन निरस्त भी कर दिये जाते हैं, किन्तु कतिपय प्रकरणों में ऐसा निरस्तीकरण आदेश साक्ष्यों की पर्याप्त विवेचना एवं बिना समुचित कारण को अभिलिखित किए जारी किया जाता है। फलस्वरूप संबंधित होमगाडर््स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों द्वारा उच्चतर स्तर पर अनावश्यक रूप से पुनः प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम जन्मतिथि परिवर्तन हेतु प्राप्त हुए प्रार्थना पत्र /प्रत्यावेदन को उचित न पाए जाने की दिशा में, पूर्ण स्पष्ट कारण अंकित करते हुए निरस्त किया जायेगा तथा फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने पर संबंधित होमगाडर््स स्वयं सेवकों/अवैतनिक अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक कृत्य के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जायेगी।

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