ग्रेटर नोएडा: हथियार का तीन लाइसेंस रखने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। शासन ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के पास तीन लाइसेंस हैं, उन्हें एक लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। 30 नवंबर तक जो लोग स्वयं आगे आकर लाइसेंस सरेंडर नहीं करेंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। बाद में प्रशासन स्वयं लाइसेंस निरस्त कर देगा। लाइसेंस बचाने के लिए लोगों ने तिकड़म लगाना शुरू कर दिया है।

जिले में साढ़े बारह हजार से अधिक हथियारों के लाइसेंस हैं। नियम के तहत एक व्यक्ति अधिकतम तीन लाइसेंस ले सकता है। विभिन्न कारण बता या जुगाड़ लगाकर काफी लोगों ने तीन लाइसेंस बनवा लिए थे। अब शासन सख्त हो गया है। कुछ दिन पूर्व आदेश जारी किया था कि तीन लाइसेंस रखने वालों का एक लाइसेंस निरस्त होगा। आदेश को अमल कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिनके पास तीन लाइसेंस हैं। सभी से अपील की जा रही है कि कोई भी एक लाइसेंस निरस्त करा लें। निर्धारित तिथि के बाद प्रशासन नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा गजेंद्र कुमार ने बताया कि शासन के आदेशों पर पूरी तरह से अमल कराया जाएगा। नियम के तहत लाइसेंस धारक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक या लाइसेंस लिए पच्चीस साल हो गए हैं। वह अपने बेटे के नाम एक लाइसेंस स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन जिसके नाम लाइसेंस स्थानांतरित किया जाएगा वह अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं होगा।

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