ग्राम पंचायत सुरसेन में धान की फसल को काट रही बिना s.m.s. लगी हार्वेस्टर मशीन को उप जिला अधिकारी राजापुर के आदेशानुसार राजस्व विभाग व कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने सीज कर दिया बिना एस एम एस लगी मशीन खेतों में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित है क्योंकि उससे पराली का निस्तारण नहीं हो पाता जिससे किसान मजबूरी में उस में आग लगा देता है राज्य में स्वच्छ वातावरण को यकीनी बनाने और पराली को जलाने के कारण पैदा होने वाले प्रदूषण को घटाने के लिए प्रदेश सरकार ने वायु एक्ट 1981 के अंतर्गत कंबाइन हार्वेस्टर सुपर स्टार मैनेजमेंट लगाना अनिवार्य कर दिया है यह सब जानते हुए भी मशीन के मालिक महफूज खान पिता आरिफ खान मोहम्मदपुर अनायसा सिराथू कौशांबी निवासी ने शासनादेश की अवहेलना की है इसी वजह से मौके पर पहुंचकर विवेक कुमार नायब तहसीलदार राजापुर रामसुमिर लेखपाल एडीओ एजी ब्रजकिशोर खरे नागेंद्र प्रताप राजेंद्र साहू पुलिस बल राजापुर मशीन को सीज कर थाना ले गए धान कटाई की सूचना जैसे ही विजय राघव प्रा सहायक को मिली उन्होंने तुरंत ही उपजिलाधिकारी राजापुर और अपनी टीम को सूचित करते हुए यह सराहनीय कार्य करवाया जिससे भविष्य में कोई भी मशीन मालिक ऐसा कार्य ना कर सके

रिपोर्ट
संदीप द्विवेदी

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