उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में अंशदान आनलाइन लिये जायेंगे

सेवायोजकों एवं कर्मकारों को अंशदान की मिली आनलाइन सुविधा

दिनाॅकः 20 नवंबर-2020
प्रदेश सरकार ने सेवायोजकों एवं कर्मकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए उ0प्र0 श्रम कल्याण  निधि अधिनियम-1965 के अन्तर्गत  लिये जाने वाले अंशदान  को आनलाइन कर दिया है। अब इस निधि के अन्तर्गत भविष्य में लिये जाने वाले अंशदान आनलाइन संकलित किये जायेंगे। इस प्रकार के अंशदान संग्रहण के लिए श्रम कल्याण आयुक्त, कानपुर को आनलाइन लिंक बनाने तथा इसका समुचित रख-रखाव  करने के साथ अन्य प्रक्रियाआंे का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश में कहा है कि सम्बंधित अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा इसमें स्वेच्छा से दान या अंशदान दिया जा सकता है। लेकिन अब यह अंशदान आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संकलित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि  भारत सरकार के बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2020 के बिन्दु संख्या-119 के अन्तर्गत श्रम कल्याण निधि अधिनियम में अंशदान लेने की आनलाइन व्यवस्था प्राविधानित की गयी है।

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