आवश्यक वस्तुओं के वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से होगा तथा कालाबाजारी पर लगेगा अंकुश
कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे- श्री मनीष चैहान
लखनऊः 05 नवम्बर 2020
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपदों में वितरण के प्रथम चक्र के तहत आज से 14 नवंबर 2020 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने और व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने के लिए उचित दर विक्रेतावार नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुआंे का वितरण कराया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन करने के संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वितरण का प्रथम चक्र 05 नवंबर, 2020 से प्रारंभ होकर आगामी 14 नवम्बर तक संपन्न होगा। वितरण के इस चक्र में आज से 14 नवंबर 2020 के मध्य अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न, इसमें 03 किलोग्राम की गेहूँ व 02 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि गेहूँ का वितरण मूल्य 02 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चावल का मूल्य 03 रूपये प्रति किलोग्राम की निर्धारित दर से किया जाएगा। इस चक्र में पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की 09 से 11 तारीख तक जनरेट किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे।
श्री चैहान ने बताया कि जनपदों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य की समीक्षा/ स्थलीय जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीमों का गठन कर जांच हेतु एक विशेष अभियान आज से 12 नवंबर, 2020 के मध्य चलाया जाएगा। विकास खंडवार गठित यह टीम एक विकासखंड की कम से कम 10 दुकानों की जांच कर समुचित वितरण की समीक्षा करेंगी। यह टीम वर्तमान में हो रहे वितरण के अलावा गत माह दूसरे चक्र में संपन्न वितरण की जांच भी करेगी।
इसके अलावा प्रदेश के समस्त जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपद की 5-5 उचित दर दुकानों की जांच कर यह देखेंगे कि उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए तैनात नोडल अधिकारी उपस्थित हैं तथा उचित दर दुकानों में हैंडवाश व सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है। वे यह भी देखेंगे कि उचित दर दुकानदार द्वारा समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है और उचित दर विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से गेहूं व चावल के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूला जा रहा है।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी यह देखेंगे कि जनपद में ई-पाॅस मशीन द्वारा खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण हो, उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली न की जाय तथा स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर वांछित स्टॉक से अंतर न हो। उन्होंने बताया कि जांच में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संबंधित दोषी विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
श्री चैहान ने बताया कि प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त भी निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जांच करेंगे। वे प्रत्येक दिन अपने मंडल की कम से कम 02 उचित दर दुकानों की जांच करेंगे। संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्वयं द्वारा की गई जांच तथा उनके मंडल के जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा की गई जांच गुणवत्तापरक हो।
आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से होगा तथा कालाबाजारी पर लगेगा अंकुश
कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे- श्री मनीष चैहान
लखनऊः 05 नवम्बर 2020
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपदों में वितरण के प्रथम चक्र के तहत आज से 14 नवंबर 2020 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने और व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने के लिए उचित दर विक्रेतावार नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुआंे का वितरण कराया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन करने के संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वितरण का प्रथम चक्र 05 नवंबर, 2020 से प्रारंभ होकर आगामी 14 नवम्बर तक संपन्न होगा। वितरण के इस चक्र में आज से 14 नवंबर 2020 के मध्य अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न, इसमें 03 किलोग्राम की गेहूँ व 02 किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि गेहूँ का वितरण मूल्य 02 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चावल का मूल्य 03 रूपये प्रति किलोग्राम की निर्धारित दर से किया जाएगा। इस चक्र में पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की 09 से 11 तारीख तक जनरेट किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे।
श्री चैहान ने बताया कि जनपदों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य की समीक्षा/ स्थलीय जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीमों का गठन कर जांच हेतु एक विशेष अभियान आज से 12 नवंबर, 2020 के मध्य चलाया जाएगा। विकास खंडवार गठित यह टीम एक विकासखंड की कम से कम 10 दुकानों की जांच कर समुचित वितरण की समीक्षा करेंगी। यह टीम वर्तमान में हो रहे वितरण के अलावा गत माह दूसरे चक्र में संपन्न वितरण की जांच भी करेगी।
इसके अलावा प्रदेश के समस्त जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपद की 5-5 उचित दर दुकानों की जांच कर यह देखेंगे कि उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए तैनात नोडल अधिकारी उपस्थित हैं तथा उचित दर दुकानों में हैंडवाश व सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है। वे यह भी देखेंगे कि उचित दर दुकानदार द्वारा समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है और उचित दर विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से गेहूं व चावल के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूला जा रहा है।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी यह देखेंगे कि जनपद में ई-पाॅस मशीन द्वारा खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण हो, उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली न की जाय तथा स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर वांछित स्टॉक से अंतर न हो। उन्होंने बताया कि जांच में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संबंधित दोषी विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
श्री चैहान ने बताया कि प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त भी निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जांच करेंगे। वे प्रत्येक दिन अपने मंडल की कम से कम 02 उचित दर दुकानों की जांच करेंगे। संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्वयं द्वारा की गई जांच तथा उनके मंडल के जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा की गई जांच गुणवत्तापरक हो।
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