गोण्डा

👉 *आरटीओ दफ्तर में फाइलों का काम खत्म, अब डीलर द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आनलइान भेजी जाएगीं फाइलें*

👉 *वाहन स्वामियों को मिलेगी बड़ी राहत, आॅनलाइन होगें सारे काम-डीएम*

👉 *जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीलर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न*

शासन द्वारा अब डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहनों के रजिस्ट्रेशन में वाहन की भौतिक पत्रावली को आरटीओ कार्यालय में भेजने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और डीलरों द्वारा डिजिटिल सिग्नेचर के माध्यम से फाइलें आॅनलाइन परिवहन विभाग के पोर्टल पर भेजी जाएगीं जिसे परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में आॅनलाइन निस्तारित किया जाएगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इस बावत प्रमुख डीलरों के साथ जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई जिसमें नई व्यवस्था के बारे में डीलरों को विस्तार से जानकारी दी गई तथा निर्देश दिए गए कि वे वाहन स्वामियों की सुविधा के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा शुरू की नई व्यवस्था को अपनाएं, जिससे वाहन स्वामी कागजी कार्यवाही में परेशान न हों तथा उन्हें डीलर प्वाइन्ट पर ही सुुविधाएं मिल सकें। 
जिलाधिकारी ने बैठक में डीलरों को बताया कि परिवहन विभाग द्वारा कुछ दिन पूर्व ही डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के समय यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी कि वाहन की डाटा फीडिंग एवं टैक्स फीस पेमेन्ट वाहन क्रय करने की तिथि को किया जाएगा तथा पूरी पत्रावली अगले कार्य दिवस में पंजीयन अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। अब डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के समय डीलर द्वारा अपलोड किये जाने वाले डाक्यूमेन्ट पर डिजिटल साइन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है तथा यह व्यवस्था अब प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि डिजिटली साइन डाक्यूमेन्ट्स को पेपर डाक्यूमेन्ट के समान ही मान्यता प्रदान की गयी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीयन हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों की भौतिक पत्रावलियों के प्रेषण की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पत्रावलियों को डीलर के पास ही सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी ने सभी डीलरों से अपील की कि वे वाहन स्वामियों की सुविधा के दृृष्टिगत शुरू की गई नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करें, जिससे समय की बचत के साथ-साथ उनके कार्य आसानी से हो सकें।
एआरटीओ प्रशासन संजीव कुमार सिंह ने बताया कि डीलर प्वाइंट पर डाटा फीडिंग एवं टैक्स फीस पेमेन्ट आदि के बाद अगले कार्यदिवस पर वाहन की पत्रावली के भेजने की भौतिक अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए पंजीयन अधिकारी डीलर प्वाइंट द्वारा अपलोड किये गये डिजिटल साइन युक्त डाक्यूमेन्ट्स के आधार पर पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। वाहन की भौतिक पत्रावली डीलर्स के पास ही सुरक्षित रखी जाएगी। 

👉  *अब 17 केटेगरी के नए वाहनों का डीलर प्वाइन्ट पर ही हो रहा रजिस्ट्रेशन*

बैठक में एआरटीओ प्रशासन संजीव सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा 17 प्रकार के नए व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइन्ट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब लोगों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइन्ट पर ही हो जाएगा तथा लोगों को रजिस्ट्रेशन के आरटीओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
एआरटीओ ने बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार अब मोटर साइकिल, स्कूटर, ई-रिक्शा, लग्जरी कैब, थ्री व्हीलर, माल वाहक गाड़ियां, मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस, एम्बुुलेन्स, अग्नि शमन वाहन, फायर टेन्डर्स, आर्टीकुलेटेड वेहकिल्स, शव वाहन, ओमनी बस, डम्पर तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों आदि का पंजीकरण डीलर प्वाइन्ट पर ही शुरू कर दिया गया है। 
बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी, एआरटीओ संजीव कुममार सिंह, आरटीओ कार्यालय के अतुल श्रीवास्तव सहित जनपद के प्रमुख डीलर्स उपस्थित रहे।
अरविन्द पाण्डेय 
गोण्डा 

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