लखनऊ: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाये जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 200 से घटाकर 100 कर दिया है।
शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही अब शामिल हो सकते हैं। शादी में बैंड और डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, उल्लंघन करने पर केस
100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हाल में सिर्फ 50 लोगों को आने की छूट
नई नियम के मुताबिक यदि मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे।
इतना ही नहीं शादी में बुजुर्ग, बीमार को बुलाने की मनाही है। अगर कोई व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया। फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है।महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
सरकार की तरफ से लोगों को बड़ी राहत ये दी गई है कि अगर किसी के घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की सूचना देनी होगी।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know